Haryana : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने बिजली विभाग, अंबाला कैंट के एक DO- cum -CA के विरुद्ध एक शिकायत के मामले में आदेश जारी किए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया की शिकायतकर्ता ने मीटर में खराबी तथा बिल में गलत MDI खपत दर्ज होने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।
विभाग द्वारा 30 दिसंबर 2024 को प्रयोगशाला जांच में मीटर में खराबी की पुष्टि हो जाने के बाद भी, बिल समायोजन में सरचार्ज को शामिल नहीं किया गया और यह समायोजन केवल आयोग द्वारा नोटिस जारी करने के बाद ही किया गया। इस लापरवाही के कारण शिकायतकर्ता को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े और अनावश्यक उत्पीड़न सहना पड़ा।
शिकायतकर्ता को मुआवज़ा देने के आदेश
आयोग ने इस मामले को घोर लापरवाही मानते हुए, संबंधित अधिकारी पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाने और शिकायतकर्ता को तीन हजार रुपए का मुआवज़ा प्रदान करने का आदेश दिया है। यह राशि संबधित के अगस्त 2025 के वेतन से काटकर जमा/भुगतान की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, संबंधित एसडीओ को निर्देश दिया गया है कि बिल में शेष विसंगति पर शिकायतकर्ता से चर्चा कर यह सुनिश्चित करें कि 19 हजार 254 रुपए का संशोधित बिल सही है और इस संबंध में 13 अगस्त 2025 तक आयोग को रिपोर्ट भेजें।