Haryana : हरियाणा के 27.50 लाख वाहन चालकों को बड़ी राहत, SC ने सुनाया बड़ा फैसला

Haryana : हरियाणा के वाहन चालकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। वैधता अवधि समाप्त हो चुके वाहनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल प्रदेश के 14 जिलों में ऐसे करीब 27.50 लाख वाहन हैं। हरियाणा रोडवेज को भी इस भवन फैसले से सहूलियत होगी। अब NCR में शामिल जिलों में बीएस-4 इंजन की बसे चल सकेंगी।

आपको बता दें कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सख्ती दिखा रहा है। आयोग के आदेश के अनुसार, हरियाणा रोडवेज की बसों में बीएस-4 के बजाय NCR में शामिल जिलों में बीएस-6 बसों का संचालन शुरू कराया जा रहा है।

इस तारीख से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा इंधन
प्रदेश के शहरों में पांच-पांच इलेक्ट्रिक बसों का भी संचालन कराया जा रहा है। दिल्ली में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ आगामी चार सप्ताह तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत आदि शहरों से पुराने वाहन सड़कों से हटाने की प्रक्रिया जारी है। वायु गुणवत्ता आयोग के आदेशानुसार 1 नवंबर से NCR में संचालित पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों को इंधन न दिए जाने के निर्देश दिए थे।

हरियाणा में बीएस-6 श्रेणी की 150 एसी और 500 साधारण बसों में से करीब 224 बसे आ चुकी गई हैं। राज्य परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव टीएल सत्य प्रकाश का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी मिला नहीं। दिल्ली में हमारी बीएस-4 श्रेणी की बसे नहीं जातीं।

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